अध्यादेशों ने अकेला कर दिया किसान को
कोरोना संकट के ऐन बीचम-बीच सरकार ने जून 2020 में किसानों से जुड़े तीन अध्यादेश जारी किए हैं। इनमें ‘मंडी’, ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ तथा ‘संविदा खेती’ जैसे किसानी मुद्दों का जि़क्र करते हुए मौजूदा कृषि-व्यवस्था को कॉर्पोरेट खेती के हित में तब्दील करने की जुगत बिठाई गई है। कृषि-अर्थशास्त्री देविन्दर शर्मा का कहना है कि यदि सरकार किसानों का भला ही चाहती है तो उसे इन तीनों के अलावा एक और अध्यादेश ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ को ‘बुनियादी अधिकार’ घोषित करने का भी लाना चाहिए। प्रस्तुत है, इन्हीं तीनों अध्यादेशों की समीक्षा करता राजेंद्र चौधरी का यह लेख।
मई में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जि़क्र किया और तीन हफ्ते बाद ही देश के किसानों को अकेला छोड़ दिया। पाँच जून 2020 को जारी कृषि संबंधी अध्यादेशों द्वारा भारत सरकार ने खेती में तीन बड़े कानूनी बदलाव कर दिए हैं। (अलबत्ता देर-सवेर संसद को इन पर अन्तिम फैसला लेना ही होगा।) इन तीनों कानूनी बदलावों का प्रभाव यही होगा कि किसान अब बाज़ार में अकेला खड़ा होगा, उसे सरकार का सहारा नहीं होगा। एक ओर छोटा किसान और दूसरी ओर उसके सामने बड़े-बड़े राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय व्यापारी। किसान को अकेला छोडऩा क्यों ठीक नहीं है? कई बार किसान भी यह सोचते हैं कि सरकार फसलों के मूल्य क्यों तय करती है? क्यों नहीं किसान अपने उत्पादों का मूल्य खुद तय करें? ऊपरी तौर पर ठीक लगती यह बात ठीक नहीं है।
पूरी दुनिया में किसान को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा जाता और इसके ठोस कारण हैं। ये कारण कृषि की प्रकृति में हैं। एक तो बुनियादी ज़रूरत होने के कारण भोजन की माँग में कीमत या आय बढऩे पर ज़्यादा बदलाव नहीं होता और दूसरा, मौसम पर निर्भरता के कारण कृषि-उत्पाद में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। आपूर्ति में बहुत ज़्यादा बदलाव परंतु माँग के बे-लचीला होने का परिणाम यह होता है कि अगर बाज़ार के भरोसे छोड़ दिया जाए तो कृषि उत्पादों की कीमतों में बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे। ऐसा न तो किसान के हित में होता है और न ही ग्राहक या उपभोक्ता के हित में। जब फसल नष्ट होने के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो किसान को कोई फायदा नहीं होता और जब अच्छी पैदावार के कारण कीमतें घट जाती हैं तो भी किसान को कोई फायदा नहीं होता। वैसे भी सरकार आम तौर पर कृषि-उत्पादों के मूल्य निर्धारित नहीं करती, वह तो केवल न्यूनतम बिक्री मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य या ‘एमएसपी’) निर्धारित करती है।
इन तीन कानूनी बदलावों द्वारा सरकार ने कृषि क्षेत्र से नियमन, विशेष तौर पर ‘मंडी कानून’ को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है। अब व्यापारी को मंडी नहीं जाना पड़ेगा। वो कहीं भी, बिना किसी सरकारी नियंत्रण के किसान का माल खरीद सकता है। जब सरकार द्वारा नियंत्रित मंडी में भी हमेशा और हर किसान को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य (एमएसपी) नहीं मिलता तो मंडी के बाहर क्या रेट मिलेगा इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आढ़तियों से परेशान किसान यह सोच कर खुश हो सकते हैं कि चलो इनसे तो पिंड छूटा, पर ध्यान रहे कि आढ़तिया कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वह भी व्यापारी ही है और नई व्यवस्था में भी खरीदेगा तो व्यापारी ही। फर्क यह होगा कि अब यह सौदा सरकार/समाज की निगाह से दूर होगा। ‘आवश्यक वस्तु कानून’ की ओट लगभग ख़त्म होने से अब व्यापारी कितना भी माल खरीद और स्टॉक कर सकता है। इसका अर्थ है कि अब बाज़ार में बड़े-बड़े, विशालकाय खरीददार होंगे जिनके सामने छोटे-से किसान की कितनी और क्या औकात होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के चलते कंपनियों के आत्मनिर्भर होने की राह भी खोल दी गई है। अब संविदा करार की मार्फत कंपनियाँ खुद खेती कर सकेंगी। आम तौर पर अनुबंध खेती का मतलब होता है कि बुआई के समय ही बिक्री का सौदा हो जाता है ताकि किसान को भाव की चिंता न रहे। सरकार द्वारा पारित वर्तमान कानून में अनुबंध की परिभाषा को बिक्री तक सीमित न करके उसमें सभी किस्म के कृषि कार्यों को शामिल किया गया है। इस तरह परोक्ष रूप से कंपनियों द्वारा किसान से ज़मीन लेकर खुद खेती करने की राह भी खोल दी गई है। अध्यादेश के अनुसार कंपनी किसान को उसके द्वारा उपलब्ध कराई गईं सेवाओं के लिए भुगतान करेगी, यानी किसान अपनी उपज की बिक्री न करके अपनी ज़मीन (या अपने श्रम) का भुगतान पाएगा। हालाँकि अध्यादेश की ‘धारा-8-ए’ में कहा गया है कि इस कानून के तहत ज़मीन को पट्टे पर नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन दूसरी ओर ‘धारा-8-बी’ में भूमि पर कंपनी द्वारा किए गए स्थाई चिनाई, भवन-निर्माण या ज़मीन में बदलाव इत्यादि का जि़क्र है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि अनुबंध की अवधि के दौरान ज़मीन अनुबंध करने वाले के नियंत्रण में है, यानि खेती किसान नहीं बल्कि अनुबंध करने वाला कर रहा है।
भारत जैसे विशाल आबादी और बड़ी बेरोज़गारी वाले देश में कंपनियों द्वारा खेती हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कोरोना-काल ने इसे फिर से रेखांकित कर दिया है। जब कंपनियों ने मज़दूरों को निकाल बाहर किया था तब खेती और छोटे-मोटे ग्रामीण रोज़गार ही थे जिनके भरोसे लोग सैकड़ों मील पैदल चलने का खतरा मोल लेकर भी निकल पड़े थे। ‘अनुबंध पर खेती कानून’ ग्रामीण इलाकों के इस अंतिम सहारे को भी छीनने का $कानून है। यह कानून नए रोज़गार की व्यवस्था के बिना पुराने रोज़गार को छीनने का कानून है।
आज़ादी की लड़ाई के समय से ही यह माँग रही है कि खेती पर किसान का नियंत्रण रहे, न कि व्यापारियों का। इसलिए आज़ादी के बाद कृषि भूमि की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। आज़ादी से पहले भी पंजाब में यह कानून बनाया गया था किगैर-कृषक व्यक्ति या साहूकार खेत और खेती के औज़ारों पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। इन कानूनों का उद्देश्य यही था कि खेती चंद लोगों के अधिकार की बजाए आम लोगों की आजीविका का साधन रहे। सरकार इन मौजूदा कानूनों को दरकिनार कर अनुबंध पर खेती के कानून के माध्यम से कंपनियों के लिए खेती की राह खोल रही है। अगर सरकार समझती है कि ऐसा करना देश और किसानों के हित में है तो उसे चाहिए कि वो इस कानून को ‘कंपनी द्वारा खेती का कानून के नाम से संसद में पेश करे, न कि ‘किसान सशक्तिकरण कानून’ के नाम से।
इसमें दो राय नहीं हैं कि कृषि मंडी की वर्तमान व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, पर इसका इलाज कृषि मंडी नियमन को ख़त्म करने में नहीं है। इसका उपाय है कि मंडी कमेटी को किसानों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए; उसमें सभी हितधारकों के चुने हुए प्रतिनिधि हों। आज भी कानूनी प्रावधानों के बावजूद बरसों मंडियों के चुनाव नहीं कराए जाते और नतीजे में चुने हुए प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते। अगर नियमन के बावजूद सरकार छोटे-मोटे व्यापारियों और आढ़तियों से किसानों को नहीं बचा सकती और सरकारी खरीद का पैसा भी योजना बनाने के बावजूद सीधे किसानों के खातों में नहीं पहुँचा सकती, तो अब जब बड़ी-बड़ी दैत्याकार विशाल देशी-विदेशी कंपनियाँ बिना किसी सरकारी नियंत्रण या नियमन के किसान का माल खरीदने लगेंगी तो फिर किसान को कौन बचाएगा?
कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए बदलावों के बाद अनाज मंडी का भी वही हाल होगा जो सरकारी स्कूलों का हुआ है। बड़ी कंपनियाँ बड़े किसानों की पैदावार ले लेंगी और बड़े किसान इन कंपनियों से अनुबंध भी कुछ हद तक निभा लेंगे। जब संपन्न किसान अनाज मंडी से बाहर चला जाएगा, तो सरकारी स्कूलों की तरह अनाज मंडियाँ भी बंद होने लगेंगी और फिर छोटे व आम किसानों के लिए कोई राह नहीं बचेगी। (साभार सप्रेस)
बिल्कुल सही बात है किसानों को इस पर विचार करना चाहिए